नई दिल्ली – दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने खेड़कर से कहा कि वे आयोग द्वारा दायर आवेदन पर अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करें।
मामले का संदर्भ:
UPSC ने पूजा खेड़कर पर कुछ आरोप लगाए हैं, जिन्हें लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, अभी तक आरोपों के स्पष्ट विवरण का खुलासा नहीं हुआ है। आयोग का आवेदन इस मामले में खेड़कर के खिलाफ कुछ गंभीर मुद्दों को उठाता है, जिनके संबंध में कोर्ट ने उनकी प्रतिक्रिया की मांग की है।
न्यायालय की प्रक्रिया:
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूजा खेड़कर को निर्देश दिया कि वे UPSC द्वारा दायर याचिका पर जल्द से जल्द जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन खेड़कर को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया:
पूजा खेड़कर ने फिलहाल इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, कोर्ट द्वारा मांगे गए जवाब के बाद स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। वहीं, UPSC के अधिकारियों ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की बात कही है और उन्होंने न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की बात कही।
यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, और पूजा खेड़कर का जवाब दाखिल होने के बाद ही इसके संबंध में आगे की जानकारी मिल सकेगी। कोर्ट इस मामले में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करेगा।