नई दिल्ली/एनसीआर, 13 दिसंबर 2025।
दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-IV (Severe+) के तहत कड़े प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से पूरे दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दिए हैं। यह निर्णय आज CAQM की उप-समिति द्वारा बुलाई गई एक आपात बैठक में लिया गया, जिसमें मौजूदा वायु गुणवत्ता स्थिति और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की विस्तार से समीक्षा की गई।
AQI ने पार किया खतरनाक स्तर
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दैनिक AQI बुलेटिन के अनुसार,
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आज शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 431 दर्ज किया गया,
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जो 5 बजे बढ़कर 436 हुआ,
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और 6 बजे 441 तक पहुंच गया।
AQI में इस तेज बढ़ोतरी को देखते हुए स्थिति को गंभीर मानते हुए GRAP का स्टेज-IV लागू किया गया है, जो ‘Severe+ Air Quality’ श्रेणी में आता है।
उत्सर्जन नहीं, मौसम बना मुख्य कारण
CAQM की उप-समिति ने स्पष्ट किया कि AQI में अचानक आई इस तेजी के पीछे उत्सर्जन में वृद्धि नहीं, बल्कि प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियां प्रमुख कारण हैं।
उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण—
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हवा की गति में भारी कमी,
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कई बार हवा का पूरी तरह शांत हो जाना,
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पवन दिशा का पश्चिमी से पूर्वी होना,
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और निचले वायुमंडल में नमी का बढ़ना
जैसी परिस्थितियां बनीं, जो सर्दियों में स्मॉग और कोहरे के निर्माण के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। इससे प्रदूषक तत्व सतह के पास ही फंस जाते हैं और उनका प्रसार नहीं हो पाता, नतीजतन वायु गुणवत्ता अचानक बेहद खराब हो गई।
पूरे NCR में लागू हुआ GRAP स्टेज-IV का 5-सूत्रीय एक्शन प्लान
वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के उद्देश्य से CAQM ने GRAP स्टेज-I, II और III में पहले से लागू प्रतिबंधों के अतिरिक्त स्टेज-IV के तहत 5-बिंदुओं वाली सख्त कार्ययोजना लागू की है—
1️⃣ BS-IV ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक
दिल्ली में BS-IV श्रेणी के ट्रकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि,
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आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले,
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या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छूट दी गई है।
इसके अलावा LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीज़ल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
2️⃣ BS-IV और उससे नीचे के HGV पर सख्त प्रतिबंध
दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और उससे नीचे के डीज़ल चालित भारी मालवाहक वाहनों (HGVs) के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, सिवाय आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के।
3️⃣ सभी C&D गतिविधियों पर रोक
निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D) गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध अब रेखीय सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे—
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हाईवे,
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सड़कें,
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फ्लाईओवर,
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ओवरब्रिज,
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पावर ट्रांसमिशन,
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पाइपलाइन,
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टेलीकॉम परियोजनाएं
पर भी लागू होगा।
4️⃣ स्कूलों में हाइब्रिड मोड से पढ़ाई अनिवार्य
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में
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कक्षा VI से IX और XI तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन + ऑनलाइन) में कराई जाएगी।
अन्य NCR जिलों में भी राज्य सरकारें इसी व्यवस्था पर विचार कर सकती हैं।
👉 ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प छात्रों और अभिभावकों पर निर्भर करेगा।
5️⃣ अतिरिक्त आपात कदमों पर विचार
राज्य सरकारें आवश्यकता पड़ने पर—
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कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद करने,
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गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियां रोकने,
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वाहनों को ऑड-ईवन योजना के तहत चलाने
जैसे अतिरिक्त आपात उपायों पर भी विचार कर सकती हैं।
नागरिकों से विशेष अपील
CAQM ने NCR के नागरिकों से GRAP के Citizen Charter का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
विशेष रूप से—
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बच्चों,
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बुजुर्गों,
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श्वसन, हृदय या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों
को यथासंभव घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।
जरूरी होने पर बाहर निकलते समय मास्क पहनने की अपील की गई है।
सख्त निगरानी के निर्देश
CAQM ने NCR की सभी संबंधित एजेंसियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (PCBs) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को निर्देश दिया है कि
GRAP के सभी चरणों (I, II, III और IV) के तहत लागू उपायों का सख्ती से पालन और निगरानी सुनिश्चित की जाए।
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