दिल्ली/मिज़ोरम, 24 नवंबर 2025:
उत्तर-पूर्वी भारत में विदेशी तंबाकू उत्पादों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मिज़ोरम में "OPERATION FILTER OUT" नामक समन्वित अभियान चलाया। यह अभियान 21 और 22 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया और इसमें असम राइफल्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की मदद ली गई।
पहली गिरफ्तारी और जब्ती
पहले मामले में, 21 नवंबर की सुबह मिज़ोरम के मामित जिले के कन्हमुं क्षेत्र में संदिग्ध वाहन को रोका गया। वाहन से कुल 165 कार्टन (16,50,000 स्टिक्स) विदेशी निर्मित सिगरेट बरामद हुई, जिनमें प्रमुख ब्रांड Oris, Win और Benson & Hedges शामिल थे।
इसके बाद की कार्रवाई में कन्हमुं में एक आवासीय परिसर, जिसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, की तलाशी ली गई और वहाँ से 110 कार्टन (11,00,000 स्टिक्स) सिगरेट बरामद हुई, जिनमें Oris और Benson & Hedges Blue Gold शामिल थे।
तलाशी अभियान के अंतर्गत एक अन्य गोदाम से 87 कार्टन (8,70,000 स्टिक्स) सिगरेट बरामद की गई, जिनमें Paris Special Filter, XSO Black Fruits और Benson & Hedges Blue Gold शामिल थे। इस प्रकार, पहली गिरफ्तारी और छापेमारी में कुल 36.20 लाख स्टिक्स तस्करी की गई सिगरेट बरामद हुई और दो लोग गिरफ्तार किए गए।
दूसरी कार्रवाई में बड़ी जब्ती
दूसरे मामले में, मिज़ोरम के लुंगलेई जिले के चांदमारी क्षेत्र में स्थित दो गोदामों और एक आवासीय परिसर की तलाशी ली गई। 22 नवंबर 2025 को हुई इस छापेमारी में 375 कार्टन (37,50,000 स्टिक्स) विदेशी सिगरेट बरामद हुई। बरामद सिगरेट ब्रांड्स में Oris, Win, V, Far Star, Esse Light, Patron, Mond और Valiant शामिल थे। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
कुल जब्ती और गिरफ्तारी
इन दोनों मामलों में कुल 73,70,000 स्टिक्स विदेशी निर्मित सिगरेट जब्त की गई, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 14.74 करोड़ रुपये बताई गई है। जब्त सिगरेट पैकेट में सीटीपीटीपी एक्ट, 2003 (Cigarettes and other Tobacco Products Act) के तहत अनिवार्य चित्रात्मक और स्वास्थ्य चेतावनी नहीं लगी हुई थी।
तस्करी का मार्ग और प्रारंभिक जांच
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये सिगरेट म्यांमार से मिज़ोरम में तस्करी के माध्यम से लाई गई थीं। विशेष रूप से इंडो-म्यांमार सीमा के ज़ोकहॉथर सेक्टर के रास्ते ये तंबाकू उत्पाद भारत में घुसाए गए। बरामद वाहन और सिगरेट को कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत जब्त किया गया है।
इस कार्रवाई में कुल तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। DRI ने इस अभियान को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की अवैध तस्करी रोकने के लिए एक गंभीर कदम बताया है।
विदेशी तंबाकू उत्पादों की यह तस्करी न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करती है। भारतीय कानून के अनुसार, सभी तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है, ताकि लोगों को इसके हानिकारक प्रभावों से अवगत कराया जा सके। DRI और सीमा सुरक्षा बलों की इस संयुक्त कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि अवैध तस्करी के मामलों में अब कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
.webp)